बाल अधिकारों की रक्षा और लैंगिक अपराधों से बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा “सपोर्ट पर्सन” के इम्पैनलमेंट हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। यह प्रक्रिया POCSO अधिनियम 2012 की धारा 39 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित मॉडल गाइडलाइन के अनुसार की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के पालन में यह प्रयास, पीड़ित बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सामाजिक, भावनात्मक और कानूनी सहयोग प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।
इच्छुक, योग्य और अनुभवशील व्यक्तिगत आवेदकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से दिनांक 20 जून 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस इम्पैनलमेंट प्रक्रिया का उद्देश्य समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए एक समर्पित सहयोग तंत्र स्थापित करना है, जो बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा सके।
रिक्त पद एवं पात्रता विवरण
श्रेणी | विवरण |
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पद का नाम | सपोर्ट पर्सन (Support Person) |
पदों का प्रकार | इम्पैनलमेंट (Panel enlistment) |
कार्य क्षेत्र | लैंगिक अपराधों से पीड़ित बच्चों का सहयोग |
आवेदन की अंतिम तिथि | 20 जून 2025 |
आवेदन का माध्यम | डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर |
आवेदन का स्थान | जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्रमांक-14, जिला सूरजपुर (छ.ग.) |
वेबसाइट | surajpur.gov.in |
शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
व्यक्तिगत आवेदकों के लिए:
- शैक्षणिक योग्यता:
- समाज कार्य / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / बाल विकास विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, या
- बाल शिक्षा, बाल संरक्षण क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव + स्नातक डिग्री
- अन्य आवश्यकताएं:
- छत्तीसगढ़ राज्य और सूरजपुर जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य
- अनुभव प्रमाण पत्र किसी शासकीय/पंजीकृत संस्था से जारी होना चाहिए
स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए:
- बाल अधिकारों व संरक्षण क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव
- सोसायटी रजिस्ट्रेशन, नीति आयोग दर्पण पोर्टल, आय-व्यय पत्र, स्टाफ विवरण, कार्य अनुभव से जुड़े दस्तावेज अनिवार्य
चयन प्रक्रिया
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की पात्रता जांच की जाएगी।
- पात्र अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- चयन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मॉडल गाइडलाइन के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
- चयन उपरांत जिला कलेक्टर की स्वीकृति से पैनल में शामिल किया जाएगा।
- इम्पैनलमेंट की अवधि 3 वर्ष होगी, जिसे कार्य मूल्यांकन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
- चयनित सपोर्ट पर्सन को मानदेय एवं यात्रा व्यय कार्य के अनुरूप दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
- प्रपत्र सूरजपुर जिले की वेबसाइट या कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य:
- शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां
- अनुभव प्रमाण पत्र (विधिवत नियोक्ता द्वारा जारी)
- निवास प्रमाण पत्र
- पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र
- आवेदन केवल डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से स्वीकार किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण निर्देश
- अधूरी जानकारी या असत्य दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।
- केवल पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- इम्पैनलमेंट सरकारी नौकरी नहीं है, केवल सेवा हेतु नामांकन है।
- नियुक्ति के किसी भी विवाद में जिला कलेक्टर सूरजपुर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं है।
निष्कर्ष
सपोर्ट पर्सन के रूप में कार्य करना न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है बल्कि यह पीड़ित बच्चों के जीवन को पुनः सामान्य बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। महिला एवं बाल विकास विभाग, सूरजपुर द्वारा किया गया यह प्रयास निश्चित ही लैंगिक अपराधों से पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने और सामाजिक पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अधिक जानकारी और आवेदन फॉर्म के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.surajpur.gov.in पर जाएं।