कांकेर जिले में सपोर्ट पर्सन पैनल हेतु आवेदन आमंत्रित | बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत सुनहरा अवसर

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला कांकेर (छत्तीसगढ़) द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 एवं नियम 2020 के तहत सपोर्ट पर्सन (Support Person) के रूप में योग्य और अनुभवी व्यक्तियों/संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की गई है।

सपोर्ट पर्सन का कार्य पीड़ित बालकों को मानसिक, सामाजिक और कानूनी सहायता प्रदान करना होता है। यह कार्य बाल संरक्षण एवं महिला अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इच्छुक आवेदक 05 जून 2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

यह प्रक्रिया पूर्णतः इम्पैनलमेंट आधारित है और चयनित व्यक्तियों को प्रति दिन के हिसाब से मानदेय व भत्ते दिए जाएंगे।

पद का नाम और भूमिका

पदनाम: सपोर्ट पर्सन
कार्य क्षेत्र: लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों को समर्थन
प्रस्तावित भुगतान:

  • 💰 ₹500/प्रतिदिन (मानदेय)
  • 🚗 ₹500/प्रतिदिन (यात्रा भत्ता – अधिकतम)
  • 📦 ₹250/प्रतिदिन (आकस्मिक व्यय – अधिकतम)

आवश्यक योग्यता

श्रेणीशैक्षणिक योग्यता
व्यक्तिगत आवेदकसमाजशास्त्र / समाज कार्य / मनोविज्ञान / बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातक + बाल संरक्षण/विकास क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव
स्वयंसेवी संस्था (NGO)संस्था को बाल अधिकार / संरक्षण क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य

आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदन प्रारंभ: तत्काल
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 05 जून 2025
  • जमा करने का माध्यम:
    • पंजीकृत डाक
    • स्पीड पोस्ट
    • कोरियर
  • पता:
    जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग,
    कक्ष क्र. 09, संयुक्त कलेक्टोरेट परिसर,
    जिला कांकेर (छ.ग.)

अनिवार्य दस्तावेज़ (Self-Attested)

  1. मूल निवासी प्रमाण पत्र (छ.ग.)
  2. जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंकसूची
  3. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  4. 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर की अंकसूचियाँ
  5. अनुभव प्रमाण पत्र (कम से कम 3 वर्ष)
  6. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि हो)
  7. संस्थान की कार्य रिपोर्ट (NGO के लिए)
  8. आवेदन पत्र (प्रारूप जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध)

👉 डाउनलोड फॉर्म और अधिक जानकारी: https://kanker.gov.in

चयन प्रक्रिया

  • दस्तावेज़ सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों की इम्पैनलमेंट सूची तैयार की जाएगी।
  • चयनित सपोर्ट पर्सन को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • कार्य प्रदान करते समय अनुभव और दक्षता को प्राथमिकता दी जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

  • जो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है।
  • जिनके पास संबंधित विषय में डिग्री और अनुभव है।
  • जिन्होंने समाज सेवा, बच्चों के अधिकार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य किया हो।
  • ऐसे एनजीओ जिन्होंने तीन साल तक बाल अधिकार क्षेत्र में कार्य किया हो।

निष्कर्ष

यदि आप समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक श्रेष्ठ अवसर है। सपोर्ट पर्सन के रूप में सेवा देना न केवल आपके अनुभव को बढ़ाएगा बल्कि समाज के प्रति आपके योगदान को भी सशक्त करेगा।

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